Court Verdict Neeraj Singh Murder Case: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने 8 साल बाद अपना फैसला सुनाया। हत्या के मामले में उनके चचेरे भाई और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी 8 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने बुधवार को धनबाद के बहुचर्चित हत्याकांड में खचाखच भरी अदालत में अपना फैसला सुनाया।
21 मार्च 2017 की शाम 7 बजे नीरज सिंह, उनके पीए अशोक यादव, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घल्टू महतो की सरायकेला स्थित स्टील गेट पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की नीरज सिंह के छोटे भाई अभिषेक सिंह ने लिखित शिकायत की थी।