मंजिंदर सिंह सिरसा, फोटो - सोशल मीडिया
Delhi NCR News: दिल्ली सरकार ने हाल ही में लागू हुए उस आदेश को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है, जिसके तहत 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने से रोका जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को एक पत्र लिखकर अपील की है कि इस आदेश के अमल में कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए।
दिल्ली के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री ने पत्र में क्या लिखा?
दिल्ली के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने पत्र में लिखा कि यह आदेश 1 जुलाई से लागू हुआ, लेकिन इसके बाद कई जमीनी चुनौतियां सामने आई हैं, जिनका समाधान किए बिना इसे पूरी तरह लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रतिबद्ध है और “एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025” जैसे प्रयासों पर काम कर रही है। लेकिन यह नया आदेश फिलहाल “अव्यवहारिक और समय से पहले” लागू कर दिया गया है।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से पुराने वाहनों की पहचान की जा रही है और उन्हें ईंधन देने से रोका जा रहा है। हालांकि, मंत्री सिरसा का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था पड़ोसी राज्यों — गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, आदि — में अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में यह आशंका है कि लोग दिल्ली के बाहर जाकर ईंधन भरवाएंगे, जिससे न केवल योजना की सार्थकता पर सवाल उठेगा, बल्कि एक अवैध ईंधन बाजार भी विकसित हो सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि जब तक पूरे एनसीआर क्षेत्र में एक समान तकनीकी और निगरानी व्यवस्था नहीं बनती, तब तक दिल्ली में अकेले इस योजना को लागू करना व्यर्थ होगा। अभी पड़ोसी राज्यों के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए भी नहीं गए हैं।
हालांकि CAQM का कहना है कि यह प्रतिबंध नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में भी लागू किया जाएगा, जबकि पूरे NCR में इसे अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।
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फिलहाल दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर संतुलित और व्यावहारिक समाधान चाहती है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके, बिना जनता को अचानक परेशानी में डाले।