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SEBI ने जेन स्ट्रीट को फिर कारोबार करने की दी अनुमति, दिए ये निर्देश

SEBI allows Jane Street to deal in securities market : सेबी ने जेन स्ट्रीट को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने की अनुमति दे दी है।
Akanksha Sharma July 22, 2025 1 min read
SEBI allows Jane Street to deal in securities market : सेबी ने जेन स्ट्रीट को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने की अनुमति दे दी है।

सेबी और जेन स्ट्रीट ग्रुप (सौजन्य-सोशल मीडिया)

SEBI allows Jane Street to deal in securities market : सेबी ने जेन स्ट्रीट को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने की अनुमति दे दी है। इस महीने की शुरुआत में, सेबी ने जेन स्ट्रीट समूह (Jane Street Group) द्वारा सूचकांक में हेरफेर के मामले में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें जेन स्ट्रीट और संबंधित संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

आदेश में कहा गया है, “स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिया गया है कि वे जेएस समूह के भविष्य के किसी भी लेनदेन और स्थिति पर निरंतर निगरानी रखें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की हेरफेर गतिविधि में शामिल न हों, जिसमें इस आदेश में पहचाने गए या उल्लिखित किसी भी पैटर्न का उपयोग करके प्रतिभूतियों में कारोबार करना भी शामिल है, जब तक कि सेबी द्वारा जांच पूरी नहीं हो जाती और उसके बाद कोई कार्यवाही, यदि कोई हो, नहीं हो जाती। एक्सचेंजों ने पुष्टि की है कि वे इसका पालन करेंगे।”

SEBI ने जेन स्ट्रीट को दिए निर्देश

सेबी ने अपने आदेश में कहा, “है यह उपर्युक्त मामले से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर में, और सेबी द्वारा 14 जुलाई, 2025 को प्रदान किए गए अद्यतन (पीआर संख्या 40/2025 देखें) के अनुसार है। जेन स्ट्रीट समूह द्वारा सूचकांक हेरफेर के मामले में 3 जुलाई, 2025 (‘अंतरिम आदेश’) के अंतरिम आदेश के पैरा 62.11 के अनुसार, खंड 62.1 (सेबी के पक्ष में 4,843,57,70,168/- रुपये की राशि के लिए ग्रहणाधिकार के साथ एस्क्रो खाता बनाना) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर, अंतरिम आदेश के खंड 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.7, 62.8 और 62.10 में दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे।”

SEBI allows Jane Street to deal in securities market. Earlier this month, SEBI passed an Interim Order in the matter of Index manipulation by Jane Street Group, barring Jane Street and related entities from accessing the securities market.

The order reads, "…Stock Exchanges… pic.twitter.com/4sQgiO7YAM

— ANI (@ANI) July 21, 2025

सेबी ने आगे कहा, “इसके अलावा, पैरा 62.12 के अनुसार, संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धोखाधड़ी, हेरफेर या अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने या किसी भी ऐसी गतिविधि को करने से बचें, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूदा नियमों का उल्लंघन करती हो, जिसमें अंतरिम आदेश में पहचाने गए या बताए गए किसी भी पैटर्न का उपयोग करके प्रतिभूतियों में लेन-देन करना शामिल है। संस्थाओं ने पुष्टि की है कि वे इसका अनुपालन करेंगे।”

SEBI : लेन-देन की बारिकी से करेगी निगरानी

सेबी ने आदेश में कहा, “इसके अलावा, पैरा 62.13 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिया गया है कि वे निरंतर आधार पर जेएस ग्रुप के भविष्य के किसी भी लेन-देन और स्थिति की बारीकी से निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्थाएं सेबी द्वारा जांच पूरी होने और परिणामी कार्यवाही, यदि कोई हो, तक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की हेरफेर गतिविधि में शामिल न हों, जिसमें इस आदेश में पहचाने गए या बताए गए किसी भी पैटर्न का उपयोग करके प्रतिभूतियों में लेन-देन करना शामिल है।”

यह भी पढ़ें – जेन स्ट्रीट ग्रुप पर SEBI का तगड़ा एक्शन, जानें क्या है पूरा मामला

सेबी (SEBI) ने जेन स्ट्रीट ग्रुप द्वारा इंडेक्स में हेरफेर के मामले में अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें जेन स्ट्रीट और संबंधित संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोका गया था। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, अमेरिका स्थित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेन स्ट्रीट और इसकी संबंधित संस्थाओं ने पिछले दो वर्षों में इंडेक्स डेरिवेटिव्स के व्यापार से 36,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया था।

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